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बृजभूषण सिंह के खिलाफ पॉक्सो मामले में क्लोजर रिपोर्ट पर 27 सितंबर को फैसला 

Brijbhushan Sharan Singh (File pic.)

नई दिल्ली, 27 जुलाई (Udaipur Kiran) । दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर दर्ज पॉक्सो मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल क्लोजर रिपोर्ट पर फैसला एक बार फिर टाल दिया है। एडिशनल सेशंस जज छवि कपूर ने 27 सितंबर को फैसला सुनाने का आदेश दिया।

इसके पहले 20 मई, 23 अप्रैल, 2 मार्च, 11 जनवरी और 25 नवंबर 2023 को कोर्ट ने फैसला टाल दिया था। कोर्ट ने एक अगस्त 2023 को फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान पीड़ित नाबालिग पहलवान और उसके पिता ने पुलिस की जांच पर संतोष जताया था। नाबालिग पहलवान और उसके पिता दोनों ने इन-कैमरा बयान दर्ज कराया। इन कैमरा का मतलब सुनवाई के समय दोनों पक्षों के अलावा दूसरा कोई उपस्थित नहीं होता है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट पर सुनवाई करते हुए 4 जुलाई 2023 को शिकायतकर्ता नाबालिग पहलवान को नोटिस जारी किया था।

15 जून 2023 को दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर बृजभूषण सिंह को क्लीन चिट दे दी थी। दिल्ली पुलिस ने नाबालिग पहलवान की शिकायत पर पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले में बृजभूषण सिंह को क्लीन चिट देते हुए आरोप निरस्त करने की मांग की है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि पॉक्सो के मामले में बृजभूषण सिंह के खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिले हैं।

उल्लेखनीय है कि बृजभूषण के खिलाफ दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में भी महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपों के संबंध में एक मामला चल रहा है। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 26 जुलाई से इस मामले में ट्रायल शुरू किया है। 15 जून 2023 को दिल्ली पुलिस ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट में भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354डी, 354ए और 506 (1) के तहत आरोप लगाए गए हैं।

(Udaipur Kiran) /संजय

(Udaipur Kiran) / पवन कुमार श्रीवास्तव पाश

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