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राजस्थान के समलेटी में 39 साल पुराने बम धमाका मामले में फैसला सुरक्षित

Suprem Court File Photo

नई दिल्ली, 20 मार्च (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के समलेटी में 39 साल पुराने बम धमाका मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली बेंच ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।

घटना 22 मई 1996 की है। राजस्थान के समलेटी गांव के पास एनएच 11 पर एक बस में बम धमाका हुआ जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई थी और 37 लोग घायल हो गए। राजस्थान रोडवेज की ये बस आगरा से बीकानेर जा रही थी। इस मामले में 12 सितंबर 1996 को राजस्थान पुलिस ने चार्जशीट दाखिल किया था। ट्रायल कोर्ट ने 15 जुलाई 2002 को डॉ अब्दुल हमीद को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई थी। इस मामले के दूसरे आरोपितों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी।

राजस्थान हाई कोर्ट ने 22 जुलाई 2019 को डॉ अब्दुल हमीद की फांसी की सजा को उम्रकैद में बदल दिया था। राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए फांसी की सजा को बरकरार रखने की मांग की। डॉ अब्दुल हमीद समेत दूसरे आरोपितों ने अपनी सजा को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है।

(Udaipur Kiran) /संजय

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(Udaipur Kiran) / प्रभात मिश्रा

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