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महेश जोशी की अंतरिम जमानत बढ़ाने वाली अर्जी पर बहस पूरी, फैसला शुक्रवार को

कोर्ट

जयपुर, 1 मई (Udaipur Kiran) । ईडी मामलों की विशेष अदालत ने जल जीवन मिशन के करीब 900 करोड़ रुपए घोटाले से जुडे मामले में पूर्व मंत्री महेश जोशी की पत्नी के निधन पर उन्हें मिली अंतरिम जमानत अवधि बढाने जाने संबंधी अर्जी पर दोनों पक्षों की बहस सुन ली है। अदालत शुक्रवार को प्रार्थना पत्र पर अपना फैसला देगी। ईडी कोर्ट ने पत्नी के निधन के चलते जोशी को गत 28 अप्रैल को अंतिम क्रिया कर्म व धार्मिक रिवाजों के निर्वाह के लिए 4 दिन की अंतरिम जमानत दी थी।

प्रार्थना पत्र में अधिवक्ता दीपक चौहान ने कहा कि महेश जोशी को उनकी पत्नी के निधन के बाद के रीति रिवाजों में हिस्सा लेना है। वे 71 साल के हैं और पत्नी के निधन के बाद मानसिक तौर पर भी विचलित हुए हैं। अंतरिम जमानत के दौरान भी उन्होंने शर्तों का पूरी तरह से पालन किया है और साक्ष्यों से कोई छेड़छाड़ नहीं की है। वे जयपुर का निवासी है और उनकी चल-अचल संपत्ति जयपुर में ही है। उसके भागने का अंदेशा भी नहीं है। वहीं उससे कोई भी अनुसंधान बाकी नहीं है और वह पहले से ही न्यायिक अभिरक्षा में है। उसकी अंतरिम जमानत अवधि बढाने से केस की स्थिति पर कोई फर्क नहीं पडेगा। इसलिए अंतरिम जमानत की अवधि को 9 दिन के लिए बढाया जाए। इसके जवाब में ईडी के अधिवक्ता अजात शत्रु मीणा ने कहा कि आरोपी को पहले ही 4 दिन की अंतरिम जमानत दी जा चुकी है। ऐसे में यह प्रार्थना पत्र अदालत के पूर्व के आदेश को रिव्यू कराने के समान है। ऐसे में प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने प्रार्थना पत्र पर शुक्रवार को फैसला देना तय किया है।

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(Udaipur Kiran)

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