सिलीगुड़ी, 7 सितंबर (Udaipur Kiran) । पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी की एक अदालत ने एक स्कूली छात्रा की दुष्कर्म के बाद हत्या करने के दोषी को शनिवार को फांसी की सजा सुनायी।
अदालत ने इस मामले के आरोपित मोहम्मद अब्बास को बुधवार को दोषी करार दिया था। अदालत के फैसले पर पीड़ित छात्रा के परिजनों ने संतोष व्यक्त किया है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक एक साल पहले के दुष्कर्म एवं हत्या के मामले में पुलिस ने मोहम्मद अब्बास को गिरफ्तार किया था। अब्बास ने 21 अगस्त 2023 को माटीगाड़ा में एक स्कूली छात्रा को सुनसान जगह पर ले जाकर दुष्कर्म किया और फिर पत्थरों से कुचल कर उसकी हत्या कर दी। माटीगाड़ा थाने की पुलिस ने घटना के छह घंटे बाद मोहम्मद अब्बास को गिरफ्तार किया था।
(Udaipur Kiran) / सचिन कुमार