जयपुर, 25 दिसंबर (Udaipur Kiran) । अतिरिक्त जिला न्यायालय क्रम-4 महानगर प्रथम ने 11 केवी के तार से करंट लगने के चलते युवक की मौत के मामले में जयपुर डिस्कॉम पर 17.66 लाख रुपए का हर्जाना लगाया है। पीठासीन अधिकारी मुकेश परनामी ने डिस्कॉम को आदेश दिए हैं कि वह हर्जाना राशि छह फीसदी ब्याज भी अदा करे। अदालत ने चेताया है कि यदि 45 दिन में हर्जाना राशि का भुगतान नहीं किया गया तो डिस्कॉम को इस राशि पर नौ फीसदी ब्याज देना होगा। अदालत ने यह आदेश ढोढसर निवासी रेखा देवी व अन्य के परिवाद पर दिए।
परिवाद में अधिवक्ता मुकेश व्यास ने अदालत को बताया कि 9 सितंबर, 2019 को रामकिशोर घर की बालकनी में खडा था। इस दौरान पास से जा रही 11 केवी विद्युत लाइन के नंगे तार रेलिंग के संपर्क में आ गए। जिससे रामकिशोर की करंट से मौत हो गई। बिजली कंपनी को कई बार शिकायत करने के बावजूद भी नंगे तारों को रबड कोटेड नहीं किया या उन्हें वहां से शिफ्ट नहीं किया गया। ऐसे में उसके आश्रित परिवादियों को घातक दुर्घटना अधिनियम के तहत मुआवजा दिया जाए। इसका विरोध करते हुए डिस्कॉम की ओर से कहा गया कि रामकिशोर की ओर से बिजली चोरी के लिए लगाए गए अवैध तार को हटाने के दौरान एचटी लाइन के संपर्क में आने से दुर्घटना हुई थी और उसके लिए मृतक स्वयं जिम्मेदार था। इसलिए परिवाद को खारिज किया जाए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने डिस्कॉम पर हर्जाना लगाया है।
—————
(Udaipur Kiran)