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नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को 20 साल की कैद

कोर्ट

जालौन, 29 अप्रैल (Udaipur Kiran) । अपर जिला जज (पॉक्सो कोर्ट) उरई ने मंगलवार काे माधौगढ़ कोतवाली क्षेत्र में वर्ष 2017 में नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म के सनसनीखेज मामले में फैसला सुनाया। न्यायालय ने मुख्य अभियुक्त ऐदलपुर निवासी राजू काे दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 80 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

वादी ने 4 मार्च 2017 को माधौगढ़ कोतवाली में अपनी नाबालिग बेटी के अपहरण और दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने इस मामले में गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया था। इस मामले में राममिलन पुत्र राम दोहरे, अवधेश पुत्र हरलाल और आनन्द कुमारी पत्नी अवधेश भी आरोपित थे।

पुलिस ने गहन जांच के बाद प्रभावी साक्ष्य और गवाहों के बयान जुटाकर 11 अगस्त 2017 को सभी आरोपितों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। अभियोजन पक्ष, पुलिस टीम और कोर्ट पैरवीकारों की लगातार कोशिशों के परिणामस्वरूप न्यायालय ने अभियुक्त राजू को दोषी पाया। इसी मामले में इसी साल की 18 अप्रैल को सह-अभियुक्त राममिलन और अवधेश को भी दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई जा चुकी है। साक्ष्यों की कमी के कारण आनन्द कुमारी को दोषमुक्त कर दिया था।

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(Udaipur Kiran) / विशाल कुमार वर्मा

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