चंडीगढ़, 1 जून (Udaipur Kiran) । हरियाणा में सीईटी पंजीकरण के दौरान अभ्यर्थियों को आ रही दिक्कतों के मद्देनजर कर्मचारी चयन आयोग ने निवास प्रमाण पत्र के लिए तिथि की बाध्यता को खत्म कर दिया है।
हरियाणा में इन दिनों युवा सीईटी के लिए आवेदन कर रहा है। अब तक लाखों की संख्या में युवा आवेदन कर चुके हैं। कुछ अभ्यर्थियों को सीईटी रजिस्ट्रेशन के दौरान सर्टिफिकेट को लेकर कुछ प्रश्न सामने आए थे। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने रविवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के माध्यम से बताया कि निवास प्रमाण पत्र के लिए किसी भी प्रकार की तिथि की बाध्यता नहीं है। अभ्यर्थी किसी भी तिथि के सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। यह सर्टिफिकेट मान्य होंगे। उन्होंने कहा कि डीएससी व ओएससी सर्टिफिकेट के लिए भी किसी भी प्रकार की तिथि की बाध्यता नहीं है। अभ्यर्थी किसी भी तिथि के सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, जो कि मान्य होंगे।
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(Udaipur Kiran) शर्मा
