
जौनपुर,19 मई (Udaipur Kiran) । अपर सत्र न्यायाधीश पाॅक्सो रूपाली सक्सेना की अदालत ने साेमवार काे एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अपना फैसला सुनाया है। काेर्ट ने दाेषी अफसर अली काे सात साल की सजा और पन्द्रह हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
यह पूरा मामला बदलापुर थाना क्षेत्र से जुड़े एक गांव का है। पांच जुलाई 2017काे गांव की एक नाबालिग लड़की डॉक्टर से दवा लेने के लिए क्लीनिक गई थी। दाे घंटे तक वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं चला। पीड़ित लड़की की मां ने गांव के ही अफसर अली पर बेटी पर अपहरण का आराेप लगाया। उन्होंने बताया कि एक साल पहले भी आरोपित ने स्कूल जाते समय उनकी बेटी के साथ बदतमीजी की थी।
शासकीय अधिवक्ता वेद प्रकाश तिवारी और रमेश चंद्र पाल के प्रस्तुत गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने मुख्य आरोपित अफसर अली को दोषी मानते हुए सात साल की सजा सुनाई है। वहीं अपहरण में सहयोग करने वाले शहनाज अली को 5 साल की जेल और 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
(Udaipur Kiran) / विश्व प्रकाश श्रीवास्तव
