गाजियाबाद, 29 जनवरी (Udaipur Kiran) । छात्रा को शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर भगाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के आराेपित काे न्यायालय ने बुधवार को दाेषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई है। उस पर 55 हजार रुपये का अर्थ दण्ड भी लगाया है, जाे पीड़िता को दिए जाएंगे।
विशेष लोक अभियोजक सतीश शर्मा ने बताया कि मुरादनगर थाना क्षेत्र में रहने वाली कक्षा 10 में पढ़ने वाली एक छात्रा को 8 अप्रैल 2021 को युवक जाहिद बहला फुसला कर भगाकर ले गया था। छात्रा के पिता ने जाहिद के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर एक महीने बाद जाहिद को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से छात्रा को बरामद कर लिया था।
पुलिस पूछताछ के दौरान छात्रा ने अपने साथ दुष्कर्म किया जाना बताया। इसके बाद पुलिस ने छात्रा को भगा कर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने की धाराओं में जाहिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया था। बुधवार को मामले की अंतिम सुनवाई विशेष पॉक्सो कोर्ट मेन के न्यायाधीश नीरज गौतम की कोर्ट में हुई। कोर्ट में 7 गवाह पेश किए गए। कोर्ट ने सबूत और गवाहों के बयान के आधार पर जाहिद को दोषी मानते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 55 हजार रुपये का अर्थ दण्ड भी लगाया है।
(Udaipur Kiran) / फरमान अली