Uttrakhand

नाबालिग से छेड़छाड़ करने के मामले में दाेषी काे दाे वर्ष की कैद

कोर्ट का आदेश

हरिद्वार, 5 मई (Udaipur Kiran) । एक नाबालिग लड़की को फिल्म में हीरोइन की बहन का रोल दिलाने के लिए ऑडिशन के बहाने लाकर अश्लील तरीके से छेड़छाड़ करने के मामले में अपर जिला जज/ फास्ट ट्रैक कोर्ट न्यायाधीश चंद्रमणि राय ने दाेषी विनोद कुमार आर्य को दो साल का कठोर कारावास व 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

विशेष लोक अभियोजक भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 16 फरवरी 2021 को कोतवाली ज्वालापुर क्षेत्र में स्थित एक होटल में नाबालिग लड़की के साथ अश्लील हरकत की गई थी, जिस पर शिकायतकर्ता लड़की ने उसी दिन कोतवाली नगर में विनोद कुमार आर्य के खिलाफ बहला फुसलाकर लाने व अश्लील हरकतें करने का केस दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपित विनोद कुमार आर्य (पुत्र रामपाल आर्य, निवासी किच्छा रोड भदीपुर, थाना रुद्रपुर, उधमसिंह नगर ) को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

शिकायतकर्ता लड़की ने पुलिस को बताया था कि कुछ दिन पहले एक राष्ट्रीय अखबार में बॉलीवुड फ़िल्म में एक हीरोइन की बहन की भूमिका निभाने के लिए विज्ञापन प्रकाशित हुआ था। पीड़ित लड़की ने विज्ञापन में दर्शित मोबाइल फोन पर संपर्क किया तो विनोद कुमार आर्य ने उसे हरिद्वार ऑडिशन देने की बात कही थी, जिस पर घटना वाले दिन शिकायतकर्ता लड़की दाेषी के बताये गये पते के अनुसार काशीपुर बस अड्डे पर पहुंची थी। जहां से आरोपित विनोद उसे बस से हरिद्वार एक होटल में लेकर पहुंचा था। आरोप लगाया था कि होटल के कमरे में पहुंचते ही आरोपित ने शिकायतकर्ता लड़की के साथ बुरी नीयत से अश्लील हरकतें करनी शुरू कर दी थी। पीड़िता ने कड़ा एतराज जताते हुए अपने पिता को सारी आपबीती बताई थी। पुलिस ने आरोपित विनोद कुमार आर्य के खिलाफ संबधित धाराओं में आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया था। सरकारी पक्ष ने अभियोजन साक्ष्य में नौ गवाह पेश किए।

एफटीएस कोर्ट ने आरोपित को पीड़ित लड़की से छेड़छाड़ करने के मामले में दो वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

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(Udaipur Kiran) / डॉ.रजनीकांत शुक्ला

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