
मुरादाबाद, 13 मई (Udaipur Kiran) । मुरादाबाद की एससी-एसटी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश संदीप गुप्ता की अदालत ने 18 साल पहले किसान को अगवा करने के मामले में दोषी को मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
मुरादाबाद जनपद के थाना भोजपुर क्षेत्र के अटरिया गांव में रहने वाली अनुसूचित जाति की महिला केला ने 23 जून 2007 को भोजपुर थाने में दर्ज कराये केस में बताया कि थाना क्षेत्र के सरदार नगर अटरिया निवासी नन्हें 16 अगस्त 2006 को उसके पति करन सिंह को घर से बुलाकर ले गया था। इसके बाद करन सिंह घर वापस नहीं आए। महिला ने अगले दिन नन्हें से अपने पति के बारे में जानकारी की लेकिन उसने दो-तीन दिन में वापस आने की बात कही थी। करन सिंह घर नहीं आया। महिला और उसके बेटे ने रिपोर्ट दर्ज कराने को कहा तो आरोपित कहने लगा कि मैं शराब बनाकर बेचता हूं। करन सिंह पुलिस से मेरी मुखबिरी करता था। इसलिए मैंने उसकी हत्या करा दी है। पुलिस ने मामले में आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके बाद आरोपित के खिलाफ कोर्ट में अपहरण और एससी एसटी एक्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी।
मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश संदीप गुप्ता की एससी-एसटी कोर्ट में चली। जिसमें सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजन आनंद पाल सिंह ने पक्ष रखा। अदालत ने आज आरोपित नन्हें को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने उस पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
(Udaipur Kiran) / निमित कुमार जायसवाल
