
जयपुर, 29 मार्च (Udaipur Kiran) । जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-प्रथम ने करीब 90 फीसदी राशि लेने के बाद भी तय समय में ग्राहक को फ्लैट का कब्जा नहीं देने को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस माना है। इसके साथ ही आयोग ने विपक्षी यूनिक बिल्डर्स और मोडेस्ट इंफ्रा लिमिटेड पर 1.25 लाख रुपये का हर्जाना लगाया है। आयोग ने वहीं विपक्षी को निर्देश दिया है कि वह परिवादी की ओर से फ्लैट के पेटे जमा करवाई गई राशि 21.96 लाख रुपए उसे अंतिम किस्त जमा करवाने की तारीख से 9 फीसदी वार्षिक ब्याज सहित भुगतान करे। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष डॉ. सूबेसिंह यादव व सदस्य हेमलता अग्रवाल ने यह आदेश दिनेश कुमार शर्मा के परिवाद पर दिया।
परिवाद में अधिवक्ता प्रवीण बलवदा ने बताया कि विपक्षी बिल्डर ने शिवदासपुरा रोड स्थित अपने प्रोजेक्ट ग्रीन मिडोज में वेल फर्निश्ड फ्लैट खरीदने का लुभावना ऑफर दिया था। इससे प्रभावित होकर परिवादी ने 9 जनवरी 2015 को एक लाख रुपये देकर फ्लैट बुक करवा दिया। विपक्षी ने उसे आश्वस्त किया कि फ्लैट का कब्जा दिसंबर 2017 तक दे दिया जाएगा। इसके बाद विपक्षी की ओर से समय-समय पर राशि की मांग की गई। इस पर परिवादी ने उन्हें कुल 21,96,369 रुपए का भुगतान कर दिया। इसके बाद भी तय समय में विपक्षी बिल्डर ने परिवादी को फ्लैट का कब्जा नहीं दिया। वहीं 2019 में जब परिवादी ने मौके पर जाकर देखा तो वहां पर बी ब्लॉक की कोई बिल्डिंग नहीं थी और ना ही कोई फ्लैट का निर्माण कार्य हो रहा था। इस पर परिवादी ने बिल्डर से राशि वापस मांगी, लेकिन बिल्डर ने राशि लौटाने से इनकार कर दिया। जिस पर परिवादी ने बिल्डर से हर्जा-खर्चा सहित फ्लैट के लिए जमा करवाई गई राशि ब्याज सहित दिलवाए जाने का आग्रह किया।
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(Udaipur Kiran)
