रांची, 10 दिसंबर (Udaipur Kiran) । सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन की फर्जी तरीके से खरीद-बिक्री करने से जुड़े मामले में जेल में बंद रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन सहित नौ आरोपितों की हिरासत अवधि धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) कोर्ट ने बढ़ा दी है।
इससे पूर्व मामले में जेल में बंद नौ आरोपितों को कोर्ट में मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया। अगली पेशी की तारीख दो जनवरी निर्धारित की गई है। अदालत ने छवि रंजन, कोलकाता कारोबारी अमित अग्रवाल, बड़गाईं अंचल के तत्कालीन राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, फर्जी रैयत प्रदीप बागची, जमीन दलाल बरियातू के मिल्लत कालोनी निवासी रिम्स का कर्मी अफसर अली उर्फ अफ्सू खान, डोरंडा के मनी टोला का निवासी इम्तियाज अहमद, बड़ागाईं निवासी मो. सद्दाम हुसैन, तल्हा खान एवं फैयाज अहमद की हिरासत अवधि बढ़ा दी है। एक अन्य आरोपित दिलीप घोष जमानत पर है।
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(Udaipur Kiran) / विकाश कुमार पांडे