– अधिसूचित फसल- धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, उर्द, अरहर, मिर्च का बीमा करा सकते हैं किसान
वाराणसी,26 जुलाई (Udaipur Kiran) । जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अधिसूचित फसलों का बीमा 31 जुलाई तक ही होगा। ऐसे में किसान निर्धारित तिथि तक फसल बीमा का लाभ ले सकते हैं।
जिला कृषि अधिकारी संगम सिंह मौर्य के अनुसार ऋणी किसान भाई अपने बैंक शाखा से सम्पर्क कर यह सुनिश्चित कर लें कि बैंक शाखा ने उनकी फसल का बीमा किया है अथवा नहीं। अगर अब तक फसल बीमा नहीं किया गया है तो नियमानुसार बीमा कराने के लिए बैंक शाखा को सूचित कर दें। गैर ऋणी कृषक अपना आधार कार्ड, स्व प्रमाणित फसल बुवाई का घोषणा पत्र, नवीनतम खतौनी की नकल, बैंक पासबुक की छायाप्रति (आई0एफ0एस0सी0 कोड सहित) के साथ निकट के कामन सर्विस सेंटर अथवा बैंक शाखा से फसल पर देय प्रीमियम अंश को जमा कर अधिसूचित फसल- धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, उर्द, अरहर, मिर्च का बीमा करा सकते है।
उन्होंने बताया कि खरीफ मौसम की योजना में भागीदारी की अन्तिम तिथि 31 जुलाई है। योजना के अन्तर्गत प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों से अधिसूचित फसलों को क्षति होने की स्थिति में बीमित कृषकों को बीमा कवर/क्षतिपूर्ति प्रदान किया जाता है। फसल की बुवाई न कर पाना/असफल बुवाई, फसल की मध्य अवस्था में क्षति, खड़ी फसलों को प्राकृतिक आपदाओं, रोगों, कीटों से क्षति, ओलावृष्टि, जलभराव, बादल फटना, भूस्खलन, बिजली गिरने से क्षति, फसल कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिन की अवधि तक खेत में सुखाई के लिए रखी हुई फसल को ओलावृष्टि, चक्रवात, बेमौसम/चक्रवाती वर्षा से नुकसान की जोखिम को कवर किया गया है।
(Udaipur Kiran) / श्रीधर त्रिपाठी / मोहित वर्मा