मंडी, 30 अप्रैल (Udaipur Kiran) । विशेष न्यायधीश मंडी फेमिली कोर्ट ने 9 मार्च 2023 को पकड़ी गई बड़ी मात्रा में चरस जो 11 किलो 584 ग्राम थी, के मामले में निर्णय सुनाते हुए काली दास पुत्र फिन्हू राम गांव मंदिर टांडा, ढावण, तहसील बल्ह मंडी जिसका उस समय का पता सौली खड्ड वार्ड नंबर 13 मंडी उम्र 42 साल व टेक सिंह पुत्र रूप सिंह उम्र 36 साल गांव माहला डाकघर चनौन तहसील बंजार कुल्लू को 17-17 साल की कठोर कैद व प्रत्येक को 1 लाख 60 हजार रूपए जुर्माना भरने की सजा सुनाई।
जिला न्यायवादी एवं विशेष लोक अभियोजक जितेंद्र गोस्वामी ने बताया कि इस मामले में आरोपियों ने पूछताछ के दौरान एक व्यक्ति डूर सिंह का नाम बताया था कि उससे चरस खरीदी थी को साक्ष्यों के अभाव के चलते बरी कर दिया गया। गोस्वामी के अनुसार 5 मार्च 2023 को मंडी के तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित यादव, सह पुलिस अधिकारी निरीक्षक कमलेश कुमार प्रभारी विशेष अन्वेषण टीम तृतीय, पीएसआई चेतन पुलिस थाना बल्ह, मुख्य आरक्षी बल्ह थाना रजत पवार, आरक्षी ललित कुमार बल्ह थाना व आरक्षी गिरधारी लाल को रात लगभग 3 बजकर 40 मिंट पर सूचना मिली थी कि एक इनोवा कार एचपी 65 बी-6465 में काली दास बालीचौकी की तरफ चरस ले जानेे वाला है। टीम पूरी तैयारी के साथ कई किलोमीटर दूर बल्ह से बालीचौकी पहुंची, जाल बिछाया और कड़ी मशक्कत व लुकाछिपी के बाद काली दास व टेक चंद को 11 किलो 584 ग्राम चरस के साथ धर दबोचा। जिला न्यायवादी ने बताया कि इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 24 गवाह पेश किए गए। जिनकी गवाही को सही मानते हुए अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के तहत यह निर्णय सुनाया।
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(Udaipur Kiran) / मुरारी शर्मा
