
–राज्य सरकार से चार हफ्ते में जवाब तलब
प्रयागराज, 16 अप्रैल (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ही आरोप, चार्जशीट व सबूतों को लेकर चल रही आपराधिक व विभागीय कार्यवाही पर पुलिस रेग्यूलेशन 492 व 493 के तहत आपराधिक केस कार्यवाही पूरी होने तक विभागीय जांच कार्यवाही जारी रखने को कहा है। किंतु अंतिम आदेश पारित करने पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार से याचिका पर चार हफ्ते में जवाब मांगा है।
कोर्ट ने कहा आपराधिक केस का निष्कर्ष अंतिम व बाध्यकारी होगा। याची का कहना है कि एक ही मामले में समान आरोप व सबूतों को लेकर आपराधिक व विभागीय कार्यवाही एक साथ नहीं चलाई जा सकती।
यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार की एकलपीठ ने सुभाष चन्द्र की याचिका पर दिया है। याची का कहना था कि वह मुजफ्फरनगर में पुलिस है। उसके खिलाफ जसपाल सिंह ने सिविल लाइंस थाने में भ्रष्टाचार के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई। बाद में जिसे एंटी करप्शन सहारनपुर, मुजफ्फरनगर को स्थानांतरित कर दिया गया है। इस मामले में मेरठ की अदालत में आपराधिक केस विचाराधीन है। दूसरी तरफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू की गई है। दोनों मामलों में आरोप व साक्ष्य एक है। याची जमानत पर हैं। इसलिए विभागीय कार्यवाही पर रोक लगाई जाए।
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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे
