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पत्नी के साथ मारपीट मामले में दोषी पति की क्रिमिनल अपील याचिका खारिज

कोर्ट फ़ाइल फ़ोटो

रांची, 05 अक्टूबर( हि.स.)। न्यायायुक्त दिवाकर पांडे की अदालत ने शनिवार को पत्नी के साथ मारपीट करने के साथ मानसिक रूप से परेशान करने के मामले में सजायाफ्ता पति राकेश कुमार सिंह की ओर से दाखिल क्रिमिनल अपील याचिका खारिज कर दी है।

साथ ही उसकी सजा को बरकरार रखा है।

डोरंडा के कुसाई कॉलोनी निवासी राकेश कुमार सिंह को न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने बीते 30 अगस्त को इसी मामले में दोषी करार कर तीन साल की साधारण कारावास की सजा सुनाई थी। साथ ही उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया था।

इसकी चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की गयी थी। इसे अदालत ने सुनवाई बाद खारिज करते हुए अभियुक्त को संबंधित कोर्ट में सरेंडर करने का निर्देश दिया।

उल्लेखनीय है कि पीड़िता के साथ राकेश सिंह की शादी मई 2006 में हुई थी। शादी के चार साल बाद जमीन खरीदने के नाम पर चार लाख रुपए दहेज की मांग करते हुए शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना की गई। पीड़िता ने मामले को लेकर 3 मई 2015 को डोरंडा थाने में पति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

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(Udaipur Kiran) / विकाश कुमार पांडे

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