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आरोपी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर रोक

इलाहाबाद हाईकाेर्ट्

प्रयागराज, 22 फरवरी (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मधुबन की एक महिला को शादी का झांसा देकर शारीरिक सम्बध बनाने के मामले में चल रही आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार सहित विपक्षी से याचिका पर जवाब मांगा है।यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार पचौरी ने अरविंद राजभर की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि पीड़िता ने दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए शिकायत की। पुलिस ने धारा 406 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आरोप पत्र पेश किया। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मऊ ने जिस पर संज्ञान लेकर समन जारी किया। हाजिर न होने पर कुर्की सहित गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। जिसे याचिका में चुनौती दी गई है।याची अधिवक्ता ने कहा कि 24 जनवरी 24 को दर्ज एफआईआर में झूठे आरोप लगारप याची को केवल परेशान किया गया। याची पर आरोप लगाया है कि शारीरिक सम्बंध बनाया और दूसरी लड़की से शादी कर ली। सारे आरोप निराधार हैं। पीड़िता ने दुष्कर्म की शिकायत की किंतु पुलिस ने मनमाने तौर पर धारा 406 मे चार्जशीट दाखिल की है और कोर्ट ने बगैर न्यायिक विवेक का इस्तेमाल किए संज्ञान भी ले लिया है।

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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे

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