West Bengal

माकपा नेता तन्मय भट्टाचार्य को कलकत्ता हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत

माकपा नेता तन्मय भट्टाचार्य

कोलकाता, 17 दिसंबर (Udaipur Kiran) । कलकत्ता हाई कोर्ट ने मंगलवार को माकपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक तन्मय भट्टाचार्य को यौन उत्पीड़न के आरोप में अग्रिम जमानत दे दी। यह आरोप एक महिला पत्रकार ने अक्टूबर महीने में एक स्वतंत्र यूट्यूब न्यूज़ चैनल के माध्यम से लगाया था।

न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति गौरंग कंठ की खंडपीठ ने भट्टाचार्य को एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर अग्रिम जमानत दी। हालांकि, अदालत ने जमानत देते समय कुछ शर्तें भी लगाई हैं।

पहली शर्त के अनुसार, भट्टाचार्य शिकायतकर्ता महिला से सीधे या परोक्ष रूप से संपर्क नहीं कर सकते। दूसरी शर्त यह है कि उन्हें जांच प्रक्रिया में पुलिस का पूरा सहयोग करना होगा। तीसरी शर्त यह है कि उन्हें हर महीने स्थानीय पुलिस स्टेशन में उपस्थिति दर्ज करानी होगी।

तन्मय भट्टाचार्य पर बारानगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज होने के बाद उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया था।

इससे पहले, माकपा ने 14 दिसंबर को उनकी पार्टी से निलंबन भी रद्द कर दिया था। यह निलंबन महिला पत्रकार द्वारा फेसबुक लाइव के माध्यम से आरोप लगाने के दिन ही लगाया गया था।

भट्टाचार्य ने शुरू से ही इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है और इसे अपनी छवि धूमिल करने के लिए एक सुनियोजित साजिश बताया। उन्होंने कहा कि मैं एक कम्युनिस्ट हूं और जीवन के अंतिम क्षण तक कम्युनिस्ट रहूंगा। अगर मैं निर्दोष साबित हुआ, तो पार्टी में सक्रिय रहूंगा। लेकिन अगर मुझे दोषी ठहराकर पार्टी से निकाला गया, तो भी मैं एक कम्युनिस्ट रहूंगा।

यह मामला राज्य में राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां आरोप और बचाव की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

(Udaipur Kiran) / ओम पराशर

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