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दिल्ली हिंसा की साजिश रचने के आरोपितों की दलीलें आठ अगस्त को सुनेगा कोर्ट

नई दिल्ली, 11 जुलाई (Udaipur Kiran) । दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हिंसा की साजिश रचने के आरोपितों की उस याचिका का विरोध किया है जिसमें कहा गया है कि आरोप तय करने पर दलील जांच पूरी होने पर ही शुरू की जाए। कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल सेशंस जज समीर बाजपेयी ने आरोपितों की ओर से दलीलें सुनने के लिए 8 अगस्त की तिथि नियत करने का आदेश दिया।

सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से पेश स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अमित प्रसाद ने कहा कि आरोपितों ने कहा है कि अभी जांच चल रही है ऐसे में आरोप तय करने पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने भी कहा है कि आगे की जांच जारी रखना अभियोजन का अधिकार है। अमित प्रसाद ने कहा कि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आरोपितों की दलील को स्वीकार किया जाए। अमित प्रसाद ने कहा कि आरोपितों की ओर से ये अर्जी ट्रायल में देरी करने के मकसद से दायर की गयी है।

बतादें कि 31 जनवरी को इस मामले के आरोपितों नताशा नरवाल और देवांगन कलीता की ओर से कहा गया था कि एफआईआर दर्ज होने के चार साल बीत जाने के बाद अब तक एक चार्जशीट और चार पूरक चार्जशीट दाखिल किए गए हैं। इसके बावजूद दिल्ली पुलिस की जांच अभी पूरी नहीं हुई है। आरोपितों की ओर से पेश वकील अदीत एस पुजारी ने कहा कि जब आरोप तय हो जाएं उस समय तक जांच लंबित नहीं रह सकती है। पुजारी ने दिल्ली पुलिस की उस दलील का जिक्र किया था, जिसमें कहा गया था कि वो जांच पूरी होने के बाद आरोप तय करने पर दलीलें शुरू करेगी लेकिन अब दिल्ली पुलिस उलटी दलील दे रही है।

उल्लेखनीय है कि इस मामले में 06 मार्च 2020 को एफआईआर दर्ज किया गया था। उसके बाद अब तक एक चार्जशीट और चार पूरक चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। इस मामले में उमर खालिद समेत 18 आरोपितों के खिलाफ यूएपीए के तहत दर्ज मामले में चार्जशीट दाखिल की गयी है।

इस मामले में जिन लोगों को आरोपित बनाया गया है उनमें सफूरा जरगर, ताहिर हुसैन, उमर खालिद, खालिद सैफी, इशरत जहां, मीरान हैदर, गुलफिशा, शफा उर रहमान, आसिफ इकबाल तान्हा, शादाब अहमद, तसलीम अहमद, सलीम मलिक, मोहम्मद सलीम खान, अतहर खान, शरजील इमाम, फैजान खान, नताशा नरवाल और देवांगन कलीता शामिल हैं। इनमें सफूरा जरगर, आसिफ इकबाल तान्हा, देवांगन कलीता और नताशा नरवाल को जमानत मिल चुकी है।

(Udaipur Kiran)

(Udaipur Kiran) / प्रभात मिश्रा / आकाश कुमार राय

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