हैदराबाद, 25 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । हैदराबाद सिटी सिविल कोर्ट ने शुक्रवार को मंत्री कोंडा सुरेखा को भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव पर अपमानजनक टिप्पणी करने परो चेतावनी दी । रामा राव ने बताया कि अदालत में मंत्री के खिलाफ उनकी अपमानजनक टिप्पणी करने और माफी मांगने से इनकार करने के लिए 100 करोड़ रुपये का आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया था ।
अदालत ने मंत्री की टिप्पणियों को बेहद आपत्तिजनक बताया और उनको रामा राव के खिलाफ कोई भी अपमानजनक बयान देने से रोक लगाया ।
बीआरएस नेता ने बताया कि अदालत ने सुरेखा की टिप्पणियों को मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वेबसाइट और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म से तुरंत हटाने का आदेश दिया ।उन्होंने बताया कि अदालत ने यूट्यूब ,फेसबुक और गुगल को टिप्पणी वाले वीडियो को हटाने के आदेश जारी किए हैं ।
अदालत ने कहा कि सुरेखा के टिप्पणी से समाज पर काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है । इसलिए उस वीडियो को सोशल मीडिया से हटा देना चाहिए ।
बीआरएस नेता ने कहा, यह पहली बार है कि किसी अदालत ने मंत्री स्तर के किसी व्यक्ति से जुड़े मानहानि मामले में इतनी कड़ी अस्वीकृति व्यक्त की है। उन्होंने आगे कहा कि इस साल चुनावों के दौरान भी इसी तरह की टिप्पणी करने के लिए सुरेखा को भारत के चुनाव आयोग द्वारा फटकार लगाई गई थी ।
(Udaipur Kiran) / माधवी त्रिपाठी