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कोर्ट ने बीआरएस नेता के. कविता के खिलाफ सीबीआई की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया

राउज एवेन्यू कोर्ट

नई दिल्ली, 22 जुलाई (Udaipur Kiran) । दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला से जुड़े सीबीआई के मामले में बीआरएस नेता के. कविता के खिलाफ सीबीआई की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया है। स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने के कविता को 26 जुलाई को कोर्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश करने का आदेश दिया।

कोर्ट ने के कविता के साथ ही सीबीआई के मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 26 जुलाई तक बढ़ाने का आदेश दिया। मनीष सिसोदिया को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया।

आज कविता और मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी। 18 जुलाई को कोर्ट ने के कविता के स्वास्थ्य की पड़ताल करने के लिए एम्स अस्पताल रेफर किया था। कोर्ट ने एम्स अस्पताल से कविता की मेडिकल रिपोर्ट तलब की थी। के. कविता की 16 जुलाई को तिहाड़ जेल में तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें इलाज के बाद वापस जेल भेज दिया गया था।

कविता को सीबीआई ने इस मामले में 11 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने 7 जून को के. कविता के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया था। कोर्ट ने ईडी की ओर से के. कविता के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर 29 मई को संज्ञान लिया था।

इस मामले में अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और बीआरएस नेता के. कविता हैं। संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट नियमित जमानत दे चुकी है।

(Udaipur Kiran) /संजय

(Udaipur Kiran) / सुनीत निगम / दधिबल यादव

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