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कोर्ट ने लापरवाही पर दो थाना प्रभारियों को किया तलब 

प्रतीकात्मक

फिरोजाबाद, 15 जनवरी (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने बुधवार को थाना उत्तर व दक्षिण के पैरोकार के उपस्थित न रहने, गवाहों को उपस्थित न करने को लेकर दोनों थाना प्रभारियों को न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने के आदेश दिए है।

अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र कोर्ट संख्या दो सर्वेश कुमार पांडे ने बुधवार को थाना उत्तर तथा दक्षिण के पैरोकारों के अनुपस्थित रहने पर नाराजगी व्यक्त की है। न्यायालय ने दोनों थानों के थाना प्रभारियों को नोटिस देकर उन्हें 17 जनवरी 2025 को सुबह 11.30 बजे व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित रहकर स्पष्टीकरण देने के आदेश दिए है। कोर्ट का कहना है दोनों थानों की पत्रावलियों में साक्षी (गवाह) उपस्थित नहीं हो रहे हैं और न ही पैरोकार आते हैं। इसके साथ ही जो भी सम्मन वारंट साक्षीगण और अभियुक्तगण के निर्गत किये जाते हैं वो कोर्ट वापस भी नहीं आ रहे हैं। इस बारे में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजा जा चुका है।

न्यायालय का कहना है क्यों न दोनों थानाध्यक्षगण के विरूद्ध न्यायालय पुलिस अधिनियम के अधीन कार्यवाही प्रारंभ करे अन्यथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा उप महानिरीक्षक आगरा परिक्षेत्र आगरा को लापरवाही के बारे में कार्यवाही करने को सूचित किया जाए।

(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़

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