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पिता की हत्या के मामले में कोर्ट ने बेटे को सुनाई आजीवन कारावास की सजा 

कोर्ट

जालौन, 16 जनवरी (Udaipur Kiran) । जालौन के सिरसा कलार थाना क्षेत्र में एक बेटे द्वारा अपने पिता की निर्मम हत्या के मामले में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। एडीजे प्रथम न्यायाधीश शिवकुमार की अदालत ने दोषी नरेश सिंह को आजीवन कारावास की सजा के साथ 30 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है।

पूरी घटना 11 जून 2020 की है, जब नरेश सिंह अपने पिता विश्राम सिंह को सुबह के समय खेतों की ओर ले गया। दोपहर तक पिता घर नहीं लौटे, तो छोटे भाई सुभाष सिंह को चिंता हुई। खेत पर जाकर देखा तो वहां पिता नहीं मिले लेकिन नरेश आग जला रहा था। शाम को दोबारा जांच करने पर आग में पिता के जले हुए अवशेष मिले।

पुलिस की जांच में पता चला कि आम के पेड़ के बंटवारे को लेकर हुए विवाद में नरेश ने आपने पिता की हत्या कर दी। सबूत मिटाने के लिए शव को जला दिया। इस घटना के दो चश्मदीद गवाह – नरेश का भाई मानसिंह और उसका बेटा धीरेंद्र थे। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए नरेश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

अपर शासकीय अधिवक्ता महेंद्र विक्रम के अनुसार, लगभग 4 साल तक चले मुकदमें में अभियोजन पक्ष ने 6 साक्ष्य पेश किए। सभी साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने दोषी को कठोर सजा सुनाई। न्यायालय द्वारा लगाया गया 30 हजार रुपये का अर्थ दंड मृतक की पत्नी को दिया जाएगा।

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(Udaipur Kiran) / विशाल कुमार वर्मा

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