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नाबालिका से यौन शोषण के दोषी को अदालत ने सुनाई दस साल की सजा

कोलकाता, 29 मार्च (Udaipur Kiran) । पश्चिम बंगाल के कल्याणी में एक नाबालिका से यौन शोषण के मामले में अदालत ने आरोपित को दोषी करार देते हुए दस साल की सजा सुनाई है। यह मामला 2022 का है, जब पीड़िता के रिश्ते के मामा ने उसे बाजार ले जाने के बहाने एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ गलत हरकत की थी।

घटना 18 फरवरी 2022 की है। पीड़िता हरिनघाटा थाना क्षेत्र के फतेहपुर ग्राम पंचायत की निवासी है और उस समय वह सिर्फ 9 साल की थी। आरोपित चिरंजीत धारा, जो रिश्ते में उसका मामा है, उसे पुतला (गुड़िया) खरीदने के बहाने बाहर ले गया था लेकिन बाजार जाने के बजाय उसने उसे फतेहपुर स्कूलपाड़ा के पास एक सुनसान घर में ले जाकर उसके साथ दुर्व्यवहार किया।

लड़की ने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन आरोपित ने जबरदस्ती की। किसी तरह छूटने के बाद नाबालिका ने घर पहुंचकर अपने परिवार को पूरी घटना बताई। इसके बाद परिजनों ने हरिनघाटा थाने में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए चिरंजीत धारा को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ पॉक्सो कानून के तहत मामला दर्ज किया गया।

मामले की सुनवाई कल्याणी अदालत में चली। शुक्रवार को अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया और शनिवार को उसे दस साल की सजा सुनाई गई। इसके अलावा अदालत ने उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत के इस फैसले से पीड़िता और उसके परिवार ने राहत की सांस ली है।

(Udaipur Kiran) / ओम पराशर

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