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हत्या के दोषी को कोर्ट ने सुनाई आजीवन सजा

कोर्ट

जालौन, 4 सितंबर (Udaipur Kiran) । शासकीय अधिवक्ता मोतीलाल पाल ने बताया कि कदौरा थाना क्षेत्र के बसरेही निवासी गया प्रसाद ने 18 नवंबर 2017 को पुलिस को बताया था कि 17 नवंबर 2017 को ट्रैक्टर गांव के नारायन के घर के सामने गड्ढे में फंस गया था। ट्रैक्टर फंसने, निकालने और पैसा लेनदेन को लेकर गांव के ही नवाब सिंह, उसके भाई हरी सिंह ने मौके पर आकर उसके साथ गालीगलौज कर दी थी। इसके बाद नवाब सिंह व हरी सिंह ने उसके दरवाजे आकर पुत्र निर्दोष राजपूत को तमंचे से गोली मार दी जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। पुलिस ने हत्या सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था और आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विवेचना के बाद दोनों भाइयों के विरुद्ध कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। कोर्ट में चले सात साल तक मुकदमा ट्रायल के बाद बुधवार को सुनवाई पूरी हुई। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस गवाहों व सबूतों आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम शिवकुमार ने नवाब सिंह को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई और 34 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। साथ ही हरीसिंह को दोष मुक्त कर दिया।

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(Udaipur Kiran) / विशाल कुमार वर्मा

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