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दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने दोषियों को सुनाई 20-20 साल की सजा

कोर्ट

जालौन, 28 मार्च (Udaipur Kiran) । कालपी कोतवाली क्षेत्र में दो अलग-अलग मामलों में पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाए गए दो आरोपियों को गुरुवार को विशेष न्यायाधीश मोहमद कमर ने 20 साल कारावास और 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

पहले मामले में 14 मई 2023 को एक नाबालिक लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया था। पुलिस ने आरोपी मनोज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और उसके खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था।

दूसरे मामले में 2 जुलाई 2020 को 14 साल की लड़की के साथ रेप की घटना हुई थी। पीड़ित पिता ने आरोपी छोटू उर्फ राजू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। दोनों ही मामलों की पैरवी शासकीय अधिवक्ता ब्रजराज सिंह राजपूत ने की। विशेष न्यायाधीश मोहमद कमर ने दोनों आरोपियों को दोषी पाते हुए 20 साल कारावास और 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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(Udaipur Kiran) / विशाल कुमार वर्मा

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