HEADLINES

दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने सुनाई 8 साल की सजा

कोर्ट

जालौन, 18 जुलाई (Udaipur Kiran) । कालपी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि वर्ष 2018 की 31 अगस्त को उसकी नाबालिग बेटी घर पर अकेली थी। तभी मोहल्ले के ही रहने वाले राहुल ने घर में घुसकर उसकी नाबालिक बेटी के साथ दुष्कर्म किया। जब उसने शोर शराबा किया तो युवक मौके से भाग गया। पुलिस ने घर में घुसकर दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपित को पकड़कर जेल भेज दिया था और पुलिस ने आरोपित के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी जिसका ट्रायल पॉक्सो कोर्ट में चल रहा था।

शासकीय अधिवक्ता बृजराज सिंह राजपूत ने बताया कि गुरुवार को सुनवाई पूरी हुई। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद कमर ने राहुल को दोषी पाते हुए आठ साल की सजा सुनाई और 28 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।

(Udaipur Kiran)

(Udaipur Kiran) / विशाल कुमार वर्मा / दिलीप शुक्ला

Most Popular

To Top