महोबा, 05 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । टीसी लेने के बहाने छात्रा को बुलाकर ट्यूशन मास्टर द्वारा छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ने ट्यूशन मास्टर को 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए 9 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
जनपद के अजनर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़ित ने 3 जून 2022 को थाना में शिकायती पत्र देकर बताया था कि उसकी नाबालिग 14 वर्षीय बेटी 2 जून 2022 को साइकिल से कलशा लेकर पानी लेने गई थी। जहां काफी देर तक लौटकर न आने पर खोजबीन करने पर बेटी और साइकिल का कुछ पता नहीं चल सका। तहरीर के आधार पर पुलिस ने 3 जून को मुकदमा दर्ज किया और मामले की पत्रावली तैयार कर न्यायालय में पेश की।
विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा ने शनिवार काे जानकारी देते हुए बताया कि अपर सत्र न्यायालय पॉस्को अधिनियम के न्यायाधीश संदीप चौहान ने मामले की सुनवाई करते हुए झांसी जनपद के थाना क्षेत्र के गरौठा तहसील के करगवां निवासी ब्रजेंद्र सिंह यादव को मामले में दोषी मानते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और नौ हजार का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न अदा करने पर 2 माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगी।
(Udaipur Kiran) / Upendra Dwivedi