प्रयागराज, 23 अगस्त (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वित्त नियंत्रक पुलिस मुख्यालय लखनऊ से हलफनामा दाखिल कर 29 अगस्त तक उनको कारण बताने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि क्यों न सुप्रीम कोर्ट के रफीक मसीह केस के फैसले के विपरीत विभागीय गलती से हुए अधिक वेतन भुगतान की वसूली करने पर उनके वेतन से भारी हर्जाना वसूल किया जाए।
यह आदेश कोर्ट ने सहायक पुलिस कमिश्नर आगरा के यह बताने पर दिया है कि उसने अधिक वेतन भुगतान की वसूली का आदेश वित्त नियंत्रक के आदेश पर जारी किया है। जिस पर कोर्ट ने वित्त नियंत्रक से सफाई मांगी है। यह आदेश न्यायमूर्ति जे जे मुनीर ने पुलिस उप निरीक्षक जयवीर सिंह की याचिका पर दिया है।
याची का कहना है कि सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन व अवकाश नकदीकरण से विभागीय गलती से हुए गलत वेतन निर्धारण कर अधिक भुगतान की वसूली सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है। याची को कुल 5 लाख 93 हजार 490 रूपये की वसूली नोटिस दी गई है। जिसे चुनौती दी गई है।
कोर्ट ने सहायक पुलिस कमिश्नर से सफाई मांगी और पूछा कि रफीक मसीह केस के विपरीत वसूली क्यों की जा रही है। इस पर हलफनामा दाखिल कर कहा गया कि वित्त नियंत्रक के आदेश पर ऐसा किया गया है। याचिका की सुनवाई 29 अगस्त को होगी।
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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे / प्रभात मिश्रा