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कोर्ट ने किया पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का प्रार्थना पत्र निरस्त

प्रतीकात्मक

फिरोजाबाद, 15 मई (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया है। मादक पदार्थ के साथ पकड़े गए अभियुक्त के बाबा ने उसकी गिरफ्तारी को गलत बताते हुए न्यायालय में पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया था।

थाना दक्षिण पुलिस ने 3 मार्च 2025 को शिवा उर्फ शिवम को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उसके पास से चरस बरामद की थी। शिवम के बाबा ने शिवम की गिरफ्तारी को गलत बताते हुए पुलिस पर उसे ले जाकर नाले का मोड हिमायूँपुर स्थित एक कमरे में बन्द कर मारपीट का आरोप लगाया था। पुलिस पर आरोप लगाया था कि वह दो लाख रूपये मंगवाने की धमकी देते रहे। बाबा का कहना था रात में पुलिस ने किसी समय ले जाकर फर्जी चरस की बरामदगी दिखाकर मुकदमा लगा दिया। पुलिस पर रुपया वसूली को लेकर अपहरण का आरोप लगा था।

रूपसपुर निवासी अभियुक्त के बाबा रामप्रकाश यादव ने अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र कोर्ट संख्या_2 सर्वेश कुमार पाण्डेय के न्यायालय में उप निरीक्षक योगेंद्र सिंह, सिंह राज, सौरभ कुमार व सिपाही रिंकू तथा पवन चपराना के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने को प्रार्थना पत्र दिया। पुलिस पक्ष की तरफ से पैरवी विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र कुमार राठौर ने की। सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र सर्वेश कुमार पाण्डेय ने पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया।

(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़

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