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कोर्ट ने एसओजी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का प्रार्थना पत्र किया खारिज

प्रतीकात्मक

फिरोजाबाद, 18 अप्रैल (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने शुक्रवार को एसओजी टीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। प्रार्थना पत्र एक महिला ने एसओजी पुलिस टीम पर लूट का आरोप लगाते हुए डकैती न्यायालय में दाखिल किया था।

थाना रामगढ़ क्षेत्र निवासी नसरीन बेगम नेअपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र कोर्ट संख्या 2 सर्वेश कुमार पाण्डेय के न्यायालय में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। महिला का आरोप था कि 05 जनवरी 2025 को शाम 3.50 बजे एसओजी प्रभारी व उनके साथ अन्य प्रतिपक्षीगण सादे वर्दी में बिना नम्बर प्लेट की सूमो, बाेलेरो वाहन व मोटर साइकिल से आये। जांच का बहाना करते हुए उनके घर में पिस्तौल और डण्डा लेकर घुस आये। उन्हें और उनकी अवस्यक पुत्री और पुत्र के साथ मारपीट की। जान से मारने की धमकी दी। पुलिस कर्मियों ने घर में लगी फर्नीचर की खिड़की का ताला तोड़कर सोने के आभूषण आदि और पैतालिस हजार रूपये लूट लिये। जाते जाते उनके पति और पुत्र को पुलिस मुठभेड़ में हादसा करने या झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देते हुए सीसीटीवी कैमरा और डीवीआर को उठा ले गये। उसके पुत्र शाेएब को मारपीट कर गाड़ी में डालकर ले गये। महिला का कहना था पूर्व में भी उनके पति व पुत्रों को झूठे मुकदमे में वे लोग जेल भेज चुके हैं।

महिला ने न्यायालय से मुकदमा दर्ज कर विवेचना का आदेश पारित करने की प्रार्थना की। एसओजी पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र राठौर ने की। उन्होंने न्यायालय के सामने मामले को लेकर कई दलीलें पेश की।

अपर सत्र न्यायाधीश सर्वेश कुमार पाण्डेय ने शुक्रवार को दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद एसओजी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने की मांग के प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया।

(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़

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