गाजियाबाद, 24 जनवरी (Udaipur Kiran) । अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन), न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या-3 की न्यायाधीश प्रतिभा ने यूट्यूबर एल्विश यादव और उनके गिरोह के खिलाफ सांप के विष की तस्करी मामले में शिकायतकर्ता और मुख्य गवाह को धमकी देने व साज़िश रचने के मामले में नंदग्राम थाना प्रभारी को एफआईआर दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया है।
राजनगर एक्सटेंशन निवासी सौरभ गुप्ता ने अदालत में याचिका दाखिल की थी। जिसमें उन्होंने कहा कि वह और उनके भाई गौरव गुप्ता नोएडा में चल रहे सांप के विष की तस्करी मामले में शिकायतकर्ता और मुख्य गवाह हैं।
उन्होंने आरोप लगाया कि एल्विश यादव और उनके गिरोह द्वारा उन्हें धमकाया जा रहा है और उनके घर और गाड़ियों की रेकी की जा रही है। गुप्ता ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें जान से मारने या झूठे मामले में फंसाने की साजिश रची जा रही है।
याचिका में गुप्ता ने आरोप लगाया है कि एल्विश यादव और उनके समर्थक जो एल्विश आर्मी के नाम से सोशल मीडिया अकाउंट्स चलाते हैं उनके और उनके भाई के खिलाफ फर्जी खबरें और वीडियो बना रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि इन पोस्ट के माध्यम से उनके खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। गुप्ता का कहना है कि इससे डरकर उन्होंने अपना फेसबुक अकाउंट भी बंद कर दिया है।
सौरभ गुप्ता ने 10 मई 2024 की घटना का हवाला देते हुए कहा कि एल्विश यादव और उनके साथी तीन-चार गाड़ियों में उनकी सोसायटी में घुसे और गाड़ियों की रेकी की। सीसीटीवी फुटेज की जांच में पाया गया कि काली जैगुआर और काली फॉर्च्यूनर कारों से रेकी की गई थी। गुप्ता का आरोप है कि उनकी जान को गंभीर खतरा है और सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की तरह उन पर हमला हो सकता है।
प्रकरण पर सुनवाई करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट ने शुक्रवार को नन्दग्राम थानाध्यक्ष को आदेश दिया है कि गुप्ता के आरोपों की जांच कर संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज करें और 10 दिन के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
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(Udaipur Kiran) / फरमान अली