कोरबा, 4 अगस्त (Udaipur Kiran) । कोरबा जिला पुलिस बल में कार्यरत व तत्कालीन बांकीमोंगरा थाना प्रभारी निरीक्षक प्रमोद डडसेना पर न्यायालय के आदेश की अवमानना किए जाने के मामले में प्रकरण चलाए जाने का आदेश जारी किया गया है।
इस संबंध में उन्हें नोटिस जारी करने के लिए निर्देशित किया गया है। इसके साथ ही आरोप के अनुसार जिस दुकानदार को उन्होंने लाभ पहुंचाते हुए अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर उसे वादग्रस्त दुकान में फिर से कब्जा दिलाया था, उसके विरुद्ध भी अवमानना का प्रकरण चलाया जाएगा।
द्वितीय जिला न्यायाधीश, कटघोरा जितेन्द्र कुमार सिंह ने वादग्रस्त दुकान का कब्जा पुनः पीड़ित पक्ष को सौंपे जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही का आदेश जारी किया है।
इस मामले में पीड़ित पक्ष ने पुन: न्यायालय की शरण ली और अपर सत्र न्यायालय, कटघोरा में वाद प्रस्तुत किया। प्रकरण के विचारण उपरांत न्यायाधीश ने प्रतिवादी हेतराम साहू और थाना प्रभारी प्रमोद डडसेना को न्यायालय के आदेश की सिविल अवमानना करने का दोषी पाया है और पृथक से अवमानना का प्रकरण दोनों के विरुद्ध प्रारम्भ किये जाने संबंधी आदेश जारी किए हैं। टीआई डडसेना वर्तमान में सिविल लाइन रामपुर थाना के प्रभारी हैं।
(Udaipur Kiran) / हरीश तिवारी
(Udaipur Kiran) / हरीश तिवारी / गायत्री प्रसाद धीवर