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कोर्ट ने रीट परीक्षा मामले में 130 लोगों पर केस चलाने की दी अनुमति

एसआई भर्ती मामला : मादक पदार्थ तस्करों के 26 रिश्तेदार पेपर लीक के माध्यम से बने थानेदार, एसओजी जल्द लेगी एक्शन

जयपुर, 8 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने रीट परीक्षा 2021 में पेपर लीक मामले में 130 आरोपितों के खिलाफ गंगापुर सिटी के एसीजेएम न्यायालय में चार्जशीट पेश की। कोर्ट ने चार्जशीट पर सुनवाई करते हुए सभी आरोपितों पर आरोप तय करते हुए केस चलाने की अनुमति दी है।

एटीएस एवं एसओजी वी के सिंह ने बताया कि रीट परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में सभी 130 आरोपितों पर आरोप तय करने के लिए एसओजी ने कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी। रीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में गंगापुर सिटी के एसीजेएम न्यायालय ने अपने विस्तृत आदेश में सभी 130 आरोपित जिनमें मुख्य आरोपित रामकृपाल मीणा और राजूराम ईराम सहित सभी आरोपितों पर आरोप लगाए जाने के आदेश दिए है। एसीजेएम गंगापुर सिटी की पीठासीन अधिकारी अनिता चौधरी, द्वितीय ने आरोपितों एवं अभियोजन पक्ष की बहस सुनने के बाद अपने विस्तृत आदेश में सभी आरोपितों पर आरोप तय किए जाने के आदेश पारित किए। इस मामले में मुख्य आरोपित राम कृपाल मीणा और राजूराम ईराम सहित 11 आरोपितों पर धारा 420, 201, 120बी भारतीय दंड संहिता की धारा 4/6, 6ए राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम, 1992 व धारा 72 आईटी एक्ट के अपराध के आरोप किए गए। अन्य आरोपितों को आगामी तारीख 19 अक्टूबर के लिए आरोप तय किए जाने के लिए न्यायालय में उपस्थित होने के आदेश दिए गए। इस मामले में राज्य सरकार द्वारा केस की गंभीरता को देखते हुए प्रभावी पैरवी के लिए एडवोकेट भंवर सिंह चौहान को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया गया था।

एटीएस और एसओजी वी के सिंह ने बताया कि इसमें एक बाल अपचारी सहित 131 आरोपितों के विरुद्ध अब तक 9 चार्जशीट पेश की जा चुकी है तथा संदिग्ध अन्य के विरूद्ध अनुसंधान जारी है। शीघ्र ही इसमें अन्य कई आरोपिताें की गिरफ्तारी होने की संभावना है।

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(Udaipur Kiran)

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