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हल्के अपराध के आरोप की विवेचना में देरी पर कोर्ट नाराज

–सिविल लाइंस थाने के विवेचक को किया तलब, अगली सुनवाई 25 को

प्रयागराज, 24 अप्रैल (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने थाना सिविल लाइंस, प्रयागराज के एक छोटे मामले में विवेचना में देरी पर विवेचना अधिकारी को 25 अप्रैल को हाजिर होने का निर्देश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा तथा नंद प्रभा शुक्ला की खंडपीठ ने शाहनाज बानो की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।

मामला 22 दिसम्बर 2024 को दर्ज प्राथमिकी संख्या 521/2024 से जुड़ा है, जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 352, 351(2), 351(3) बीएनएस के तहत पंजीकृत है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि शिकायतकर्ता और उनके बच्चे को लगातार धमकियां दी जा रही हैं और इस सम्बंध में ऑडियो रिकॉर्डिंग भी प्रस्तुत की गई है।

यह विवाद एक नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा से सम्बंधित है, जिसमें पूर्व से ही वाद न्यायालय में लम्बित है। एफआईआर में यह भी उल्लेख है कि बच्चे को स्कूल के बाहर से जबरन भगा ले जाने की घटना हुई, जिससे शिकायतकर्ता को अपनी सुरक्षा को लेकर गम्भीर चिंता है।

न्यायालय ने कहा कि जब प्रकरण में कोई गम्भीर या जघन्य अपराध नहीं है, तो विवेचना में इतनी देरी चिंताजनक है।

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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे

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