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जलाकर मारने के दोषी दंपत्ति को हुई सात साल की सजा

सांकेतिक

प्रयागराज, 09 दिसंबर (Udaipur Kiran) । ऑपरेशन कन्वेक्शन अभियान के तहत करछना थाने की पुलिस टीम के द्वारा प्रभावी पैरवी करने की वजह से दो आरोपितों के खिलाफ दोष सिद्ध होने के बाद सोमवार को न्यायालय ने सात—सात साल की कारावास की सजा एवं 15—15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। यह जानकारी पुलिस उपायुक्त यमुनानगर विवेक चंद्र यादव ने दी।

उन्होंने बताया कि करछना थाने में मृतका के परिवार की तहरीर पर 21 जनवरी 2012 में करछना के मझुवा गांव निवासी सामा देवी पत्नी लक्ष्मीकान्त यादव और उसके पति लक्ष्मी कान्त यादव पुत्र राम गरीब यादव के खिलाफ धारा 304, 34 भारतीय दण्ड विधान के तहत दर्ज किया गया था। शासन के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्वेक्शन के तहत अभियोजन से समन्वय स्थापित करते हुए प्रभावी पैरवी की गई। इससे उपरोक्त दोनों आरोपितों के खिलाफ दोष सिद्ध होने के बाद सोमवार को एडीजे कक्ष संख्या— 2 ने 7—7 साल का कारावास एवं 15—15 हजार के अर्थदंड से दंडित किया।

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(Udaipur Kiran) / रामबहादुर पाल

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