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मकान हड़पने की शिकायत पर वकील की हाईकोर्ट बार से सदस्यता निलम्बित

इलाहाबाद हाईकाेर्ट्

प्रयागराज, 08 मार्च (Udaipur Kiran) । हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने महिला का मकान गैरकानूनी रूप से हड़पने पर एक अधिवक्ता की सदस्यता निलम्बित कर दी है। हालांकि उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए 10 मार्च तक का एक अवसर भी दिया गया है।

हाईकोर्ट बार के संयुक्त सचिव प्रेस पुनीत शुक्ल के अनुसार भवन स्वामिनी मालती देवी ने शिकायती पत्र देकर भवन हड़पने की शिकायत की थी। इस पर अध्यक्ष अनिल तिवारी ने सम्बन्धित अधिवक्ता को कारण बताओ नोटिस निर्गत करते हुए शिकायत के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत मांगा था। उक्त अधिवक्ता ने नोटिस लेने से इनकार कर दिया तो उनके व्हाट्सएप नम्बर पर नोटिस भेजा गया और नियत समय तक स्पष्टीकरण न मिलने पर मोबाइल द्वारा उनसे सम्पर्क किया गया तो उन्होंने कोई सन्तोषजनक जवाब नहीं दिया और न ही कार्यालय में उपस्थित हुए। उन्होंने बार एसोसिएशन के विरुद्ध अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए फोन काट दिया।

इसके बाद अध्यक्ष अनिल तिवारी ने कार्यालय आदेश जारी करते हुए उक्त अधिवक्ता की हाईकोर्ट बार एसोसिएशन से सदस्यता निलम्बित करते हुए उन्हें एक अवसर और प्रदान करते हुए 10 मार्च तक अपना पक्ष रखने के लिए समय दिया।

पुनीत शुक्ल के अनुसार उक्त अधिवक्ता के कृत्यों से हाईकोर्ट बार एसोसिएशन सहित उच्च न्यायालय की छवि धूमिल हुई है। भविष्य में इस प्रकार का कोई प्रकरण संज्ञान में आता है तो सम्बन्धित अधिवक्ता के विरुद्ध इस प्रकार की कार्यवाही किया जाना नितान्त आवश्यक होगा। उनका कहना है कि कुछ अधिवक्ताओं के इस प्रकार के कृत्यों से कोई संभ्रांत व्यक्ति किसी अधिवक्ता को किराये पर भी अपना मकान नहीं देता है।

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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे

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