जयपुर, 22 नवंबर (Udaipur Kiran) । नियम विरुद्ध एरियल केबल लगाकर शहर की सुंदरता खराब करने वालों के खिलाफ नगर निगम मुकदमा दर्ज करवाएगा। साथ ही ऐसी कम्पनियों को सीज करने के साथ उनकी सम्पत्ति को कुर्क करने का भी प्रावधान किया गया है।
नगर निगम ग्रेटर उपायुक्त राजस्व प्रथम अशोक कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को विभिन्न टेलिकॉम सेवाप्रदाता कंपनियों, आईएसपी की वार्षिक शुल्क राशि, अनाधिकृत, अवैध केबल, स्वीकृति के विपरीत एरियल केबल, क्रॉसिग व अन्य मुद्दों पर बैठक आयोजित की गई।
बैठक में उपायुक्त राजस्व प्रथम अशोक कुमार शर्मा ने बताया कि कम्पनियों को बकाया वार्षिक शुल्क राशि आगामी 15 दिवस में निगम कोष में जमा करवाने के साथ-साथ बिना अनुमति एरियल केबल स्थापित नही करने के निर्देश दिए। साथ ही कम्पनियों को रोड क्रांसिंग नही करने एवं अनुपयोगी एरियल केबल को पोल्स से हटाने के निर्देश दिए गए अन्यथा भविष्य में पोल्स से अनाधिकृत, नियम विरूद्ध केबल काटने के साथ-साथ सक्षम स्वीकृति पश्चात संबंधित कम्पनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की कारवाई व कॉरपोरेट ऑफिस भी सीज, कुर्क किए जाएंगे।
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(Udaipur Kiran) / राजेश