RAJASTHAN

निगम दस्ते ने गोदाम पर छापा मारकर 430 किलो प्लास्टिक जब्त की

नगर निगम

जयपुर, 4 सितंबर (Udaipur Kiran) । नगर निगम हेरिटेज की स्वास्थ्य शाखा ने एक गोदाम पर 430 किलो प्लास्टिक जब्त की, साथ ही 39400 रुपए केरिंग चार्ज वसूल किया है। कार्रवाई रामगंज में घोड़ा निकास रोड पर की गई।

हेरिटेज निगम के उपायुक्त स्वास्थ्य सोहन सिंह नरूका ने बताया कि हेरिटेज निगम आयुक्त अभिषेक सुराणा के निर्देश पर सिंगल यूज प्लास्टिक और गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ स्वास्थ्य शाखा अभियान चला रही है। स्वास्थ्य शाखा के चालान प्रकोष्ठ टीम को सूचना मिली कि रामगंज बाजार में घोड़ा निकास रोड पर एक गोदाम में भारी मात्रा प्लास्टिक थैली रखी हुई है। इस पर निगमकर्मियों ने गोदाम के नजर रखना शुरू कर दी। दो दिन तक गोदाम के खुलने का इंतजार किया। ऐसे में बुधवार को निगम दस्ते को गोदाम के खुलने की सूचना मिलने पर दबिश दी गई, जिस पर भारी मात्रा में प्लास्टिक थैलियों के कट्टे मिलें। निगमकर्मियों ने 430 किलो प्लास्टिक को जब्त कर 20 हजार का चालान किया। इस दौरान व्यापारी को सिंगल यूज प्लास्टिक को नहीं रखने और पर्यावरण संरक्षण की शपथ भी दिलाई गई। वहीं स्वास्थ्य शाखा ने अलग अलग क्षेत्रों में कार्रवाई कर गंदगी और कचरा फैलाने पर चालान किए। जिसमें निगम के मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक टीम ने 13200 रुपए और चालान प्रकोष्ठ ने 6200 का चालान कर केरिंग चार्ज वसूल किया। स्वास्थ्य शाखा उपायुक्त सोहन सिंह नरूका ने बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक प्रकृति और मानव जीवन के लिए अत्यंत हानिकारक है। इसके उपयोग से बचना चाहिए। निगम भी आमजन और व्यापारियों के बीच जाकर इसके दुष्प्रभाव बता रहा है। फिर भी इसका उपयोग करने पर चालान प्रक्रिया भी की जा रही है।

1955 किलों से भी अधिक प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक को किया जब्त, 21 लाख 64 हजार रुपए से अधिक किया जुर्माना

नगर निगम ग्रेटर द्वारा 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करने वाले दोषियों के विरूद्ध ग्रेटर क्षेत्र के सात जोनों में गठित टास्क फोर्स द्वारा निरीक्षण कर अब तक कुल 2 हजार 500 से भी अधिक चालान काटे गए हैं तथा 1955 किलों से भी अधिक प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक को जब्त किया गया हैं तथा 21 लाख 64 हजार रुपए से भी अधिक जुर्माना राशि वसूल की गई।

नगर निगम ग्रेटर आयुक्त रूकमणि रियाड़ ने बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक की वस्तुओं के विनिर्माण, आयात, भण्डारण, वितरण, बिक्री और उपयोग को निषैध किया गया है। जिसकी अनुपालना में नगर निगम ग्रेटर जयपुर द्वारा 7 जोनों में टास्क फोर्स का गठन किया गया हैं। जिसके अन्तर्गत जोन उपायुक्त राजस्व अधिकारी, मुख्य सफाई निरीक्षक, वार्ड सफाई निरीक्षक, कांस्टेबल की टीम गठित की गई हैं। जिनके द्वारा दिन प्रतिदिन सब्जी मण्डी, फल मण्डी, रेस्टोरेंट, होटल इत्यादि स्थानों पर निरीक्षण किए जाते हैं। अबतक नगर निगम ग्रेटर की टीमों द्वारा 2 हजार 500 से भी अधिक निरीक्षण किए हैं। तथा गठित टीमों द्वारा 2 हजार 500 से भी अधिक चालान कर दोषियों से 21 लाख 64 हजार रुपए जुर्माना राशि वसूल की हैं। उन्होंने बताया की प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के संबंध में मैरिज गार्डन संचालकों, व्यापारिक मण्डल, स्कुल संचालक, स्ट्रीट वेण्डर, हेाटल, रेस्टोरेंट, ढाबा संचालकों व धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ जन जागरूकता के लिए कार्यशालाएं भी आयोजित की गई। जिसमें प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करने की समझाईश की गई।

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(Udaipur Kiran) / राजेश

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