HEADLINES

सजायाफ्ता की क्रिमिनल अपील खारिज, सजा बरकरार

फाइल फोटो  कोर्ट

रांची, 30 अगस्त (Udaipur Kiran) । प्रधान न्यायायुक्त दिवाकर पांडेय की अदालत ने चेक बाउंस में सजायाफ्ता अपर चुटिया निवासी रामावतार सोनकर की सजा को बरकरार रखा है। अदालत ने शुक्रवार को रामावतार की ओर से दाखिल क्रिमिनल अपील याचिका को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया है। अदालत ने अपीलकर्ता के विरुद्ध दोषसिद्धि के निर्णय और सजा के आदेश की बरकरार रखा है।

न्यायिक दंडाधिकारी राज कुमार पांडे की अदालत ने 12 जून को चेक बाउंस के आरोप में दोषी पाकर रामावतार सोनकर को एक साल की सजा और 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था।

रामावतार ने लोअर चुटिया निवासी अरुण साहू से निर्माण कार्य के लिए फरवरी 2022 में 17.40 लाख कर्ज लिया था। इसके बदले उसने पोस्ट डेटेड चेक दिया था, वह बाउंस कर गया था। इस पर अरुण साहू ने 21 मार्च, 2022 में कोर्ट में केस किया था। सजायाफ्ता को मिली सजा को लेकर न्यायायुक्त की अदालत में रामावतार की ओर से क्रिमिनल अपील याचिका दाखिल की गयी थी।

—————

(Udaipur Kiran) / विकाश कुमार पांडे

Most Popular

To Top