HEADLINES

चिट्टा तस्करी मामले में दोषी को मिला चार साल का कठोर कारावास

शिमला, 13 सितंबर (Udaipur Kiran) । चिट्टे के साथ पकड़े गए आरोपी को विशेष न्यायाधीश शिमला भूपेश शर्मा की अदालत ने दोषी करार देते हुए चार वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पप्पू बधावन (41) पुत्र रोशन लाल निवासी कृष्णा नगर शिमला को एन.डी.पी.एस. अधिनियम, 1985 की धारा 21 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराते हुए 4 वर्ष के कठोर कारावास और 30,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न कर पाने की सूरत में दोषी को 3 महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। सरकार की ओर से मामले की पैरवी जिला न्यायवादी मुक्ता कश्यप ने की।

पुलिस के अनुसार 24 जुलाई, 2023 को पुलिस थाना सदर शिमला की पुलिस पार्टी कार्ट रोड़, पुराना बस स्टैंड, कृष्णा नगर शिमला आदि की ओर गश्त पर निकली हुई थी। सांय 4.40 बजे पुलिस थाना की टीम को गोपनीय सूचना मिली कि पप्पू नाम का एक व्यक्ति कृष्णा नगर में अपने घर से चिट्टा बेचने में संलिप्त है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम कृष्णा नगर में आरोपी के घर पहुंची और यहां जब तलाशी ली गई तो आरोपी के पास से 8.5 ग्राम चिट्टा पकड़ा गया। पुलिस ने एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा-21 के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू की और चालान कोर्ट में प्रस्तुत किया।

मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने मामले को साबित करने के लिए 13 गवाहों की जांच की। राज्य और आरोपी के वकील की दलीलें सुनने के बाद शिमला के विशेष न्यायाधीश भूपेश शर्मा ने आरोपी को उपरोक्त सजा सुनाई है।

—————

(Udaipur Kiran) / उज्जवल शर्मा

Most Popular

To Top