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चरस रखने का अपराध सिद्ध, दोषी को 11 वर्ष की कठोर कारावास और जुर्माने की सजा

मंडी, 04 जनवरी (Udaipur Kiran) । हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की विशेष न्यायाधीश-I की अदालत ने एक मामले में दोषी अन्चल कुमार को 1.989 किलोग्राम चरस रखने के अपराध में 11 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी पर एक लाख 10 हखार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर दाेषी को एक वर्ष एक महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

मामले की जानकारी देते हुए उप जिला शासकीय अधिवक्ता नितिन शर्मा ने बताया कि यह मामला 3 अगस्त 2023 का है जब जोगिन्द्रनगर पुलिस थाना में अभियोग संख्या 110/2023 दर्ज किया गया था। पुलिस ने कंधार-घटासनी सड़क पर नाकाबंदी में एक निजी वाहन को रोककर चेक किया था। गाड़ी में एक व्यक्ति बैठा था जो घबराया हुआ प्रतीत हो रहा था और बार-बार अपनी गाड़ी के रखे बैग की ओर देख रहा था। उसके इस संदिग्ध व्यवहार के कारण पुलिस ने वाहन की तलाशी ली, जिसमें 1.989 किलोग्राम चरस बरामद हुई।

मामले में अनुसंधान के बाद थाना जोगिन्द्रनगर ने अभियुक्त के खिलाफ अदालत में चालान दायर किया। अभियोजन पक्ष ने मामले में 22 गवाहों के बयानों को अदालत में पेश किया। जिला अधिवक्ता विनोद भारद्वाज और उप जिला अधिवक्ता नितिन शर्मा ने मामले की प्रभावी पैरवी की।

अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी अन्चल कुमार को चरस रखने का दोषी पाया गया और एनडीपीएस अधिनियम के तहत सजा सुनाई गई।

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(Udaipur Kiran) शुक्ला

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