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अदालती आदेश की अवमानना करने पर केन्द्रीय गृह सचिव व सीआरपीएफ डीजी को अवमानना नोटिस

कोर्ट

जयपुर, 22 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के बावजूद भी सिपाही को सेवा परिलाभ नहीं देने पर केन्द्रीय गृह सचिव अजय कुमार और सीआरपीएफ डीजी अनीस दयाल सिंह सहित अन्य को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अदालत ने इन अधिकारियों से पूछा है कि उनकी ओर से अदालती आदेश की पालना क्यों नहीं की गई। जस्टिस उमाशंकर व्यास की एकलपीठ ने यह आदेश सतीश कुमार की अवमानना याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

अवमानना याचिका में अधिवक्ता एलके शर्मा ने बताया कि याचिकाकर्ता को सीआरपीएफ के सिपाही पद से हटा दिया गया था। इस पर उसने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने गत वर्ष 16 मई को आदेश जारी कर याचिकाकर्ता को समस्त सेवा परिलाभ के साथ पुन: सेवा में लेने के आदेश दिए थे। याचिका में कहा गया कि अदालती आदेश की पालना में सीआरपीएफ ने उसे सेवा में बहाल तो कर दिया, लेकिन उसे सेवा परिलाभ नहीं दिए। सीआरपीएफ का यह कृत्य अदालती आदेश की अवमानना की श्रेणी में आता है। ऐसे में उसे सेवा परिलाभ दिलाए जाए और दोषी अवमाननाकर्ता अफसरों पर कार्रवाई की जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

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(Udaipur Kiran)

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