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प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद को अवमानना नोटिस 

इलाहाबाद हाईकोर्ट

-कोर्ट ने कहा, आदेश की अवहेलना करने पर क्यों न हो अवमानना कार्यवाही

प्रयागराज, 08 नवम्बर (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के चौबेपुर थाना क्षेत्र में पिता की हत्या के गवाह बेटों को सुरक्षा मुहैया कराने के आदेश का पालन न करने पर दाखिल अवमानना याचिका पर प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है।

कोर्ट ने कहा कि क्यों न उनके खिलाफ कोर्ट आदेश की अवहेलना करने के लिए अवमानना कार्यवाही शुरू की जाय। याचिका की अगली सुनवाई 9 जनवरी को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने अमरनाथ चौबे व एक अन्य की अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।

याची का कहना है कि 4 दिसम्बर 15 को याचियों के पिता की हत्या कर दी गई। दोनों भाई इसके गवाह हैं। ट्रायल न शुरू होने के कारण उनका बयान दर्ज नहीं हो सका है। हत्या में विधायक सुशील सिंह का हाथ होने का आरोप लगाया गया है और सुरक्षा को खतरा बताया गया है। सरकार ने 18 मार्च 24 को याचियों की सुरक्षा वापस ले ली। जिस पर हाईकोर्ट ने दाखिल याचिका पर सरकार से जानकारी मांगी और इस दौरान याचियों की सुरक्षा करने का आदेश दिया। जिसका पालन न करने पर यह अवमानना याचिका दायर की गई है।

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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे

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