
प्रयागराज, 06 मार्च (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवमानना के एक मामले में मऊ के अपर जिलाधिकारी/विशेष भूमि अर्जन अधिकारी सत्यप्रिय सिंह को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है कि क्यों न आदेश की अवहेलना के लिए उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही की जाए।
यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने पंकज पांडेय की अवमानना याचिका पर दिया है। एडवोकेट का कहना है कि याची की कृषि जमीन राजमार्ग के लिए अधिग्रहीत की गई लेकिन उसे मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया। हाईकोर्ट ने विशेष भूमि अर्जन अधिकारी मऊ को इस मामले में दो माह में निर्णय लेने का आदेश दिया था। इस आदेश का पालन नहीं किया गया तो यह अवमानना याचिका की गई है।
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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे
