–सफाई के साथ पेश होने का निर्देश, क्यों न हो अवमानना कार्यवाही –पूछा, उनके खिलाफ कितने अवमानना केस दर्ज हैं
प्रयागराज, 20 दिसम्बर (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी गौतमबुद्ध नगर मनीष कुमार वर्मा को अवमानना नोटिस जारी की है और स्पष्टीकरण के साथ नोटिस में नियत तिथि पर हाजिर होने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ आदेश की अवहेलना करने के लिए अवमानना कार्यवाही की जाये। साथ ही यह भी पूछा है कि उनके खिलाफ कितने अवमानना केस हुए हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने डॉ किशोरी रमण चतुर्वेदी की अवमानना याचिका पर अधिवक्ता श्रीकृष्ण शुक्ल को सुनकर दिया है।
याची के पक्ष में रेरा अथारिटी ने आदेश दिया जिसके तहत विपक्षी संख्या पांच के खिलाफ वसूली प्रमाणपत्र जारी किया गया है। कोर्ट ने जिलाधिकारी को दो माह में कार्यवाही करने का आदेश दिया था। जिसका पालन नहीं किया गया। जिसके कारण याची रेरा के आदेश का लाभ पाने से वंचित हो रहा है। कोर्ट ने कहा प्रथमदृष्टया अवमानना केस बनता है और नोटिस जारी कर सफाई मांगी है तथा उन्हें तलब किया है।
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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे