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जिलाधिकारी प्रयागराज को अवमानना नोटिस

इलाहाबाद हाईकोर्ट

-पूछा, क्यों न हो अवमानना कार्यवाही

प्रयागराज, 17 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी प्रयागराज रवीन्द्र कुमार मॉदण को अवमानना नोटिस जारी की है और पूछा है कि क्यों न आदेश की अवहेलना के लिए उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही की जाय। याचिका की अगली सुनवाई 7 नवम्बर को होगी।

यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने आलोक उपाध्याय की अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका पर याची का कहना है कि फूलपुर तहसील के कोटवा गांव के प्लाट पर बिना अधिग्रहण व मुआवजा दिए कब्जा कर लिया गया। लेखपाल की रिपोर्ट में इसका खुलासा किया गया है। कोर्ट ने जिला स्तरीय कमेटी को याची को सुनवाई का मौका देकर 12 हफ्ते में आदेश पारित करने का आदेश दिया था। जिसका पालन नहीं किया गया।

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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे

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