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पूर्व आदेश को पालन नहीं करने पर प्रमुख वन संरक्षक सहित अन्य को अवमानना नोटिस जारी

नैनीताल हाईकोर्ट।

नैनीताल, 29 जुलाई (Udaipur Kiran) । हाईकोर्ट में हल्द्वानी में जुलाई माह में पौधरोपण नहीं करने, पेड़ों में सड़क चौड़ीकरण के लिए पेड़ों के ट्रांसप्लांट में वानिकी शोध संस्थान के विशेषज्ञों की मदद नहीं लेने तथा एसओपी का अनुपालन नहीं करने पर प्रमुख वन संरक्षक धनंजय मोहन, डीएफओ हिमांशु बागड़ी व डीएफओ आरसी कांडपाल को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है।

वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार हल्द्वानी निवासी हिसांत अजीर ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर कहा था कि पिछले साल कोर्ट ने जुलाई प्रथम सप्ताह में हल्द्वानी में पौधरोपण के निर्देश दिए थे लेकिन इस आदेश का अनुपालन नहीं किया गया। हल्द्वानी में जुलाई प्रथम सप्ताह से पौधरोपण नहीं किया। यहां तक कि जिन पेड़ों को हटाया जा रहा है, उसमें ना तो विशेषज्ञों की मदद ली जा रही है ना ही एसओपी का अनुपालन किया जा रहा है। एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है।

(Udaipur Kiran) / लता / प्रभात मिश्रा

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