जयपुर, 4 नवंबर (Udaipur Kiran) । राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने अदालती आदेश के बावजूद भी अधिशासी अभियंता के पद पर पदोन्नति नहीं देने पर सार्वजनिक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण गुप्ता सहित अन्य को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अधिकरण ने यह आदेश लोकेश गुप्ता की अवमानना याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।
याचिका में अधिवक्ता सीपी शर्मा ने अधिकरण को बताया कि पूर्व में अधिकरण ने याचिकाकर्ता की अपील पर सुनवाई करते हुए विभाग को कहा था कि वह सहायक अभियंता-सिविल, जिनकी पदोन्नति पूर्व में वर्ष 2008-09 के तहत हुई है, उनके अनुभव की गणना एक अप्रैल, 2008 से माने। वहीं याचिकाकर्ता को साल 2023-24 के खाली पदों के विरुद्ध अधिशासी अभियंता के पद पर पदोन्नति दे। मामले में राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था। इसके बावजूद भी पीडब्ल्यूडी ने अधिकरण के इस आदेश की पालना नहीं की। ऐसे में आदेश की पालना कराई जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए अधिकरण ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।
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(Udaipur Kiran)